नगर पंचायत रफीगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि ने जिला पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
Chairman representative of Nagar Panchayat Rafiganj submitted memorandum to the district officer
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) नगर पंचायत, रफीगंज चेयरमैन, मिरिख दरखशां के प्रतिनिधि व नगर पंचायत रफीगंज के ही पूर्व चेयरमैन रह चुके डॉक्टर गुलाम शाहिद ने बुधवार दिनांक - 22 फरवरी 2023 को औरंगाबाद पहुंचकर जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है. लिखित ज्ञापन के माध्यम से नगर पंचायत, रफीगंज चेयरमैन द्वारा वर्णित पत्र में कहा है गया कि नगर पंचायत, रफीगंज में मेन रोड बस स्टैंड से लेकर तिवारी विगहा तक भारी वाहनों का दिन में नो एंट्री का अनुपालन कराया जाए.
ध्यातव्य हो कि चेयरमैन प्रतिनिधि, डॉक्टर गुलाम शाहिद से जब संवाददाता की मुलाकात बुधवार को समाहरणालय औरंगाबाद में हुई. तब जानकारी देते हुए बताया कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद के संयुक्त आदेश ज्ञापांक - 1448 / गो0, दिनांक - 02 दिसंबर 2020 के द्वारा ही मेन रोड बस स्टैंड से लेकर तिवारी बिगहा तक भारी वाहनों / बड़े वाहनों ( यात्री बस छोड़कर ) का पूर्वाहन 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक ( अग्निशामक वाहन / पुलिस प्रशासन / एंबुलेंस वाहन / दूध वाहन / डीजल / पेट्रोल वाहन / किरोसिन टंकी वाहन / सवारी बस यानी कि इमरजेंसी वाहन छोड़कर ) प्रवेश वर्जित रखने हेतु आदेश स्थानीय प्रशासन रफीगंज को भी दिया गया था. लेकिन अनुपालन नहीं कराया जा रहा है.
इसके बाद चेयरमैन प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पंचायत रफीगंज की सामान्य बैठक में भी दिनांक - 07 फरवरी 2023 को निर्णय लिया गया है, कि उक्त क्षेत्र में पूर्वाहन 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक भारी वाहनों / बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित ( नो एंट्री ) हो, एवं नियम तोड़ने वालों पर 2,000 रुपया प्रति वाहन दंड लगाने का भी निर्णय लिया गया है.
इसके बाद चेयरमैन प्रतिनिधि, डॉक्टर गुलाम शाहिद ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भी बात सत्य है कि उक्त क्षेत्र में भारी वाहनों से कम समय में छोटी - बड़ी सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है, और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, तथा हमेशा दो-तीन घंटा तक जाम रहने की वजह से ही इमरजेंसी वाहन / छोटी-बड़ी वाहन का भी परिचालन रुक जाता है. इसीलिए आज फिर हम जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जारी संयुक्त आदेश का अनुपालन कराया जाए.