इस वर्ष से कोर्ट मॉर्निंग के बजाय दिन भर चलेगी न्यायालय

From this year the court will run throughout the day

इस वर्ष से कोर्ट मॉर्निंग के बजाय दिन भर चलेगी न्यायालय
From this year the court will run throughout the day

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंकज मिश्रा ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि पटना हाइकोर्ट के निर्देशानुसार इस वर्ष से कोर्ट मोर्निग नहीं होगा. सालों भर कोर्ट सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलेगी. इस संबंध में पैनल अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून माह तक कोर्ट मोर्निग रहता था. जो सुबह 6:30 से प्रारंभ होकर

12:30 बजे दिन तक चलती थी.  जिसे इस वर्ष से समाप्त कर दिया गया है. इसलिए यह पहली बार अधिकांश न्यायधीशों, अधिवक्तागण, मुवक्किलों, गवाहों तथा जमानतदारों को लहर के दिन में भी चार - पांच बजे तक कोर्ट करने का अनुभव प्राप्त होगा.