हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप । “Jyoti Malhotra”, “YouTuber”, “Arrested”

"Jyoti Malhotra's YouTube channel 'Travel with Jo' screenshot, featuring travel vlogs, linked to her arrest for spying for Pakistan."

हिसार, 17 मई 2025: हरियाणा के हिसार की मशहूर यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को शनिवार को पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ज्योति, जो अपने यूट्यूब चैनल ‘Travel with Jo’ के जरिए 3,77,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स के बीच लोकप्रिय हैं, पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराई।

पुलिस के अनुसार, ज्योति ने 2023 में कमीशन एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान का वीजा हासिल किया और वहां दो बार यात्रा की। इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी, एहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश, से हुई, जो बाद में जासूसी के आरोप में भारत से निष्कासित किया गया था। ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संपर्क बनाए रखा और संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा की।

ज्योति के साथ पांच अन्य लोगों को भी इस जासूसी नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पंजाब और हरियाणा के लोग शामिल हैं। पुलिस ने ज्योति को पांच दिन की रिमांड पर लिया है, और जांच जारी है ताकि इस नेटवर्क के पूरे दायरे का पता लगाया जा सके।

“Shocking: Haryana YouTuber Jyoti Malhotra in Pakistan Spy Case”

ज्योति के पिता, हरीश मल्होत्रा, ने दावा किया है कि उनकी बेटी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “ज्योति ने वैध वीजा के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी और उसे कोई गलत काम नहीं किया।”

ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट्स, खासकर उनके इंस्टाग्राम हैंडल ‘travelwithjo1’ पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान की यात्राओं के वीडियो और तस्वीरें साझा की थीं। उनकी हालिया पोस्ट्स में पाकिस्तान के हिंदू तीर्थ स्थलों और बाजारों की झलकियां शामिल थीं, जिसे वे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताती थीं।

यह गिरफ्तारी हाल के दिनों में हरियाणा में जासूसी के आरोप में तीसरी घटना है, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य लोग भी इस जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। इस घटना ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित किया है।


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