ग़लत तरीके से बंधक बनाने के अपराध में साल भर की हुई सजा

ग़लत तरीके से बंधक बनाने के अपराध में साल भर की हुई सजा

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 प्रथम, पंकज मिश्रा ने शहर के चर्चित वाद महिला थाना कांड संख्या - 34 / 21 के एक पृथक वाद में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय पर काराधीन अभियुक्त, मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया निवासी, अविनाश कुमार को भारतीय दंड विधान धारा - 342 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है. इस संबंध में ए0पी0पी0, रामनरेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2021 को राहुल कुमार, पंकज कुमार, अविनाश कुमार पर संज्ञेय गैर जमानती अपराध की भारतीय दंड विधान की धारा - 363 और 376 डी0 में दर्ज कराई थी. जिसमें कही थी कि दोपहर में घर से बाहर घुमने निकली थी. तब मुख्य अभियुक्त ने बाइक से बैठाकर शाहपुर ठाकुरवाड़ी के नजदीक एक किराया के मकान में रेप करने के पश्चात टेम्पु पर बैठाकर ले जाते वक्त देव मोड़ के समीप मुफ्फसिल थाना ने पकडा था.

वहीं इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तमाम सबुतो एवं गवाहों की गवाही तथा पीड़िता के बयान पर अभियुक्त, अविनाश कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा - 363 एवं 376 डी0 का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया, तथा सह अभियुक्त को सिर्फ भारतीय दंड विधान की धारा - 342 में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई है. अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त का विचारण अभी न्यायालय में लंबित है.