तीन हत्यारोपी को हुआ सश्रम आजीवन कारावास
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में शुक्रवार दिनांक - 08 दिसंबर 2023 को ए0डी0जे0 - 02 धनंजय कुमार मिश्रा ने बारूण थाना कांड संख्या - 257/ 22 सेसन ट्रायल संख्या - 07/ 23, 729 / 23 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस संबंध में ए0पी0पी0 देवेंद्र शर्मा ने बताया है कि धुरिया बरौली निवासी अभियुक्त, दीनदयाल पासवान, रामदयाल पासवान, अजीत कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा - 302 / 34 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पच्चीस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर एक साल की सधारण कारावास होगी.
वहीं आर्म्स एक्ट की धारा में तीन साल की सजा सुनाई है, तथा दस हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर साल भर की अतिरिक्त कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी.
इसके बाद अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि धुरिया निवासी, प्राथमिकी सूचक उमेश सिंह ने प्राथमिकी में बताया था, कि 19 जून 2022 की रात्रि में नामजद तीनों अभियुक्तों ने उनके पुत्र पंकज कुमार को धुरिया बघार पर गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पंकज कुमार गांव में मछली फ़ार्म तथा खेती का कार्य करता था. हत्या आरोप के समर्थन में गांव के आशा देवी ने धारा - 164 के तहत बयान और कोर्ट में गवाही दी थी. जिसमें कहा था कि हमें फोन पर बुलाकर हमारे सामने
पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या की गई थी. हम भाग कर अपनी जान बचाए थे. इस कांड के पीछे मछली पोखरा में रूपया लेन-देन विवाद का ही कारण था. अधिवक्ता ने आगे बताया है कि तीनों अभियुक्त 30 अगस्त 2022 से जेल में बंद हैं, और 02 दिसंबर 2023 को तीनों अभियुक्तों को पंकज कुमार के हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया गया था. सजा सुनने के पश्चात बड़ी संख्या में आए अभियुक्तों के परिजनों में मायुसी छा गई है. उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की बात भी कही है.