सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सभी FIRs में जमानत दी.
.नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी FIRs में जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा, 'उन्हें निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।' SC ने आदेश दिया कि पत्रकार को आज शाम 6 बजे तक रिहा कर दिया जाए।
शीर्ष अदालत ने उन्हें ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की याचिका भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है।' यूपी सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने कोर्ट से मांग की कि जुबैर के ट्वीट पर लोग लगानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'किसी पत्रिकार के ट्वीट करने पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं?'
एससी ने कहा कि यूपी और दिल्ली में दर्ज हुआ मामला एक जैसा ही है। कोर्ट ने कहा, 'पत्रकार के खिलाफ यूपी में दर्ज 6 मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी।' शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि यूपी सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी बंद कर दिया जाना चाहिए।
दिल्ली में FIR के हस्तांतरण का आदेश अन्य राज्यों के दर्ज सभी मामलों पर लागू होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के ट्वीट्स को लेकर भविष्य में भी दर्ज होने वाले FIR में अंतरिम जमानत का आदेश जारी किया है। मो.ज़ुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ये बेल बांड भरना है। यूपी में दर्ज 6 मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी।
Source;news24online