30 जून 2022 तक आधार को पैन से लिंक कर लें वर्ना सरकार चूस लेगी ख़ून
30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक कर लें वर्ना सरकार चूस लेगी ख़ून
विश्वेश्वर साहनी :
नई दिल्ली. सरकार ने गधे और घौड़ों, अमीर और गरीब, छोटा व्यापारी और बड़ा व्यापारी सबके लिए एक कानून बनाया है, गब्बर सिंह कानून. चाहे तुम्हारी इनकम जीरो है, तब भी टैक्स भरो. चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो और अकाउंट भरो. बैंक अकाउंट मैं मिनिमम बैलेंस नहीं तो बैंक भी मोटा जुर्माना लेता है. सरकार के अंधेपन की भी हद है. अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो यह काम आज ही कर लें. दरअसल, आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च से लेकर 30 जून, 2022 तक आधार को पैन से लिंक करने पर 500 रुपये जुर्माना तय किया था. अगर आप 30 जून के बाद अपना पैन-आधार लिंक कराएंगे तो आपको 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तरह लिंक करें:
पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं. नीचे किन तरफ Link Aadhaar पर क्लिक करें. अगर स्टेट्स चैक करना हो तो Click Here पर क्लिक करें. यहां आपको आधार और पैन की डिटेल्स दर्ज करनी होगी. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है तो Your PAN is linked to Aadhaar Number दिखाई देगा. अगर अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करना होगा. इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई डिटेल्स भरें. इस तरह आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.
जुर्माना ऐसे भरें:
पैन-आधार लिकिंग के लिए इस पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp
पैन-आधार लिकिंग रिक्वेस्ट के लिए CHALLAN NO./ITNS 280 पर क्लिक करें.
Tax Applicable को चुनें.
कृपया सुनिश्चित करें कि फी पेमेंट माइनर हेड 500 (फी) और मेजर हेड 0021 (कंपनियों के अलावा इनकम टैक्स) के तहत सिंगल चालान में करनी है.
नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका चुनें.
पैन नंबर डालें, असेसमेंट ईयर चुनें और एड्रेस दर्ज करें.
कैप्चा दर्ज करें और Proceed टैब पर क्लिक करें.