प्रकृति विरूद्ध इन्द्रिय भोग करने पर अक्षय को मिली 20 साल कारावास की सजा
अजय कुमार पाण्डेय
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद में गुरुवार को ए0डी0जे0 सह स्पेशल पोक्सो - कोर्ट, ब्रजेश कुमार पाठक ने कुटुंबा थाना कांड - संख्या 128 / 2020 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त, अक्षय कुमार सांडी कुटुंबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है!
स्पेशल पी0पी0 शिवलाल मेहता ने कहा है कि अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा - 377 में 10 साल की सजा, पांच हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना न देने पर 06 महीना अतिरिक्त सज़ा होगी! वही 4 पोक्सो - एक्ट में आजीवन कारावास,10 हजार रुपया जुर्माना, जुर्माना न देने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है! अभियुक्त को 30 जून 2022 को दोषी ठहराया गया था, और बंध - पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था! वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नाबालिग लड़का के पिता ने 06 अगस्त 2020 को थाना में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने मेरे बच्चे को घुमाने के बहाने साईकिल से नदी किनारे ले गया! सुनसान देखकर बच्चे का पैंट खोलकर पिछे से प्राकृतिक विरुद्ध इंन्द्रिय भोग किया, जिससे बच्चे को असहनीय दर्द और खुब खुन बहा! पहले बच्चे ने छुपाया! खुब प्यार से पुछने पर घटना की जानकारी दी! पहले कुटुंबा अस्पताल, फिर तीन दिन सदर - अस्पताल औरंगाबाद में इलाज कराया! अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित बच्चे से परिचित होने के कारण अभियुक्त ने घटना का अंजाम दिया था!