सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा मौलिक कर्तव्य है

वक्ताओं ने कहा कि संविधान का पालन करना आम लोगों का मौलिक कर्तव्य है. हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए. हर हाल में सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों के लोगो के बीच समरसता और भाईचारा कायम रखना चाहिए, तथा संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए.

सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा मौलिक कर्तव्य है
Protection of public property

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के बैनर तले सामुदायिक भवन पथरा, मटपा, कुटुंबा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसका बिषय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और सूचना का अधिकार था. कार्यक्रम की अध्यक्षता, पैनल अधिवक्ता बबन कुमार सिंह तथा मंच संचालन पारा विधिक स्वयं सेवक अंकित कुमार ने की.

इस संबंध में पैनल अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्ताओं ने कहा कि संविधान का पालन करना आम लोगों का मौलिक कर्तव्य है. हमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए. हर हाल में सभी धर्मों, सभी क्षेत्रों के लोगो के बीच समरसता और भाईचारा कायम रखना चाहिए, तथा संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध रहना चाहिए. स्वतंत्रता सेनानियों के जीवनी बच्चों को बताया जाना चाहिए.

अधिवक्ता ने बताया कि सूचना के अधिकार को राइट टू इन्फॉरमेशन (आर0टी0आई0) कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. सन् 2005 से नागरिकों को सूचना के अधिकार उपलब्ध कराने वास्ते लागू किया गया है. सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है. यदि वह सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सम्बंधित है, तो 48 घंटे में सूचना उपलब्ध होनी चाहिए. यदि सूचना समय पर उपलब्ध न हो, या सूचना से संतुष्ट न हों, तो राज्य एवं केन्द्रीय सूचना आयोग में अपील की व्यवस्था है. इस अवसर पर सरपंच, शकंर पासवान, ग्रामीण अमृता देवी, किरण देवी, विंदा देवी, रामावतार प्रसाद, उषा देवी, नीतू कुमारी, शिवम् तथा ज्ञानी सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे.