उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो गांजा तस्करों को बिहार की औरंगाबाद अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: ( बिहार ) उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत पड़ने वाली जौनपुर क्षेत्र के शिवनगर निवासी शोभनाथ एवं सोनखरी निवासी दिनेश यादव दोनों को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के माननीय, ए0डी0जे0 - 01 सह स्पेशल एन0डी0पी0एस0 कोर्ट पंकज मिश्रा ने एक एन0डी0पी0एस0 केस नंबर - जी0आर0 - 02 / 2020 में त्वरित विचारण निर्णय पर सुनवाई करते हुए दोनों काराधीन अभियुक्त को एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा - 20 तथा 25 में पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है, एवं दोनों को एक - एक लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है!
जुर्माना न देने पर छः माह की अतिरिक्त कारावास होगी! इस संबंध में स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया है कि आप सजा के बिंदु पर भी सुनवाई में मैंने अपना पक्ष रखते हुए इस घटना को समाज के लिए घातक व्यवसाय बताते हुए अधिकतम सजा की मांग की थी! इसके अलावे अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता, अखिलेश पाठक ने कहा कि पहली जुर्म पर कम से कम सजा दी जाए! अधिवक्ता ने बताया है कि अभियोजन की ओर से छः गवाही प्रस्तुत किया गया था! अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद है!
उच्च न्यायालय पटना ने भी इनका जमानत याचिका नामंजूर कर दिया था! स्पेशल पी0पी0 परवेज अख्तर ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को इन अभियुक्तों को गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी के दौरान उजला रंग के इंडिगो कार में रामा बांध के पास 27 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था! जो 14 पैकेट में थे! इस वाद के सूचक उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक, राम विनय सिंह थे!