जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव के साथ मिलकर की प्रेस कॉफ्रेंस
District Legal Services Authority President cum District and Sessions Judge along with District Legal Services Authority Secretary held a press conference
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) औरंगाबाद के जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने बुधवार दिनांक - 10 मई 2023 को अपने कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर के साथ मिलकर संवाददाता सम्मेलन आयोजित की. आयोजित संवाददाता सम्मेलन का मुख्य मकसद था, कि आगामी शनिवार दिनांक - 13 मई 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामला का निपटारा हो.
इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों के समक्ष आपसी बातचीत के क्रम में ही सर्वजनिक सुझाव देते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि जिस घर में एक मुकदमा हो जाए, या एक व्यक्ति को बीमारी हो जाए? तो उस घर का पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है. उस घर का सारा प्रोग्रेस रुक जाता है. मुकदमा के चक्कर में ही कई वर्षों तक न्यायालय में पक्ष / विपक्ष दोनों व्यक्ति को चक्कर लगाना पड़ता है. इसलिए इससे बेहतर है कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्ष पहुंचकर आपसी समझौता के माध्यम से हल निकाल लें, जिससे बेवजह होने वाली खर्च पर भी रोक लग जाएगी, और बहुत कम समय में मुकदमा भी समाप्त हो जाता है, तथा दोनों पक्ष उसी बेवजह खर्च होने वाली पैसे से अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएंगे, और परिवार का भी उन्नति होगा.
इसके बाद बातचीत के क्रम में ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर ने कहा कि जितनी भी संस्थाएं बनी हुई है. सब पब्लिक के लिए ही बनी हुई है. सेवा ही मूल धर्म है, और खासकर चौथा स्तंभ के रूप में खड़ा हो करके आप लोग जो पत्रकारिता करते हैं. वह समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और अधिवक्ता का कार्य करने वाले अधिवक्ता भी पक्ष या विपक्ष की ओर से न्यायालय में पक्ष रखने का काम करते हैं. इसलिए दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य करते है.
तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने उपस्थित पत्रकारों को आगामी 13 मई 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार त्वरित गति से वादों के निस्तारण हेतु कुल - 12 बेंच गठित किए गए हैं, जिसमें औरंगाबाद के लिए कुल - 09 बेंच गठित किए गए हैं, जिसमें बेंच संख्या - 01 पर मोटर दुर्घटना एवं इजराय वाद, तथा भरण - पोषण वाद एवं पारिवारिक मामले, बेंच संख्या - 02 पर औरंगाबाद जिले के सभी बैंक से संबंधित ऋण वाद, बेंच संख्या - 03 पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक बाद, बेंच संख्या - 04 पर सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय मामले, बेंच संख्या - 05 पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय एन0 आई0 एक्ट से संबंधित मामले, बेंच संख्या - 06 पर विद्युत, वन, श्रम, परिवहन, माप - तौल, टेलीफोन एवं अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वाद, बेंच संख्या - 07 पर सुदीप पाण्डेय, सचिन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद, बेंच संख्या - 08 पर मोहम्मद साद रज्जाक, सुश्री नेहा दयाल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के आपराधिक सुलहनीय वाद तथा बेंच संख्या - 09 पर सुश्री नेहा एवं सुश्री कणिका शर्मा, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय के आपराधिक सुलहनीय वाद देखे जाएंगे.
वहीं दाउदनगर अनुमंडलीय न्यायालय से संबंधित गठित बेंच में बेंच संख्या - 10 पर अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय का सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक वाद एवं दंड प्रक्रिया संहिता - 107 तथा 144 से संबंधित वाद एवं दीवानी वाद, बेंच संख्या - 11 पर सोनू सौरभ, न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद एवं बेंच संख्या - 12 पर विकास कुमार रंजन एवं रवि शेखर वर्षी, न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर के न्यायालय से संबंधित सुलहनीय आपराधिक वाद एवं टेलीफोन से संबंधित वाद देखे जाएंगे.
ध्यातव्य हो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर द्वारा जो बुधवार दिनांक - 10 मई 2023 को कक्ष में संयुक्त रूप से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रेस कॉफ्रेंस आयोजित की गई. उसमें उपस्थित पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार 1685 कंपाउंडेबल केस है जिसमें 8,000 लोगों को नोटिस गया है. लेकिन जिन लोगो को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. वो भी आ सकते हैं. उनको तुरंत नोटिस निकालकर सेटलमेंट किया जाएगा. इसके बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि यदि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किसी को भी कोई कठिनाई होती है, तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं. तब फिर आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में उपस्थित पत्रकार बंधुओं द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सवाल उठाया गया कि बैंक केसेस से संबंधित सेटेलमेंट मामले में कुछ पक्षकार ऐसे होते हैं. जो कहते हैं कि हम राष्ट्रीय लोक अदालत में सेटलमेंट किए गए किस्तों का पैसा तीन - चार किस्तों में ही दे पायेंगे. लेकिन बैंक अधिकारी पक्षकारों को कहते हैं कि नहीं सेटलमेंट किए गए किस्तों का पैसा एक - दो किस्तों में ही जमा करना होगा? तब वैसी स्थिति में पक्षकारों को क्या किया जाएगा? तब जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि ऐसा नहीं है. पक्षकारों को किस्त का पैसा जमा करने के लिए समय भी दिया जाएगा.
ध्यातव्य हो कि इस बार शनिवार दिनांक - 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी पहली बार शामिल होंगे. बुधवार को आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही भी मौजूद थे.