हत्या के 33 वर्ष पुराने मामले में हुई आजीवन कारावास की सजा
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 03 अमित कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 31 / 1990 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 09 मई को 2023 दोषसिद्ध तीनों वयोवृद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस संबंध में ए0 पी0 पी0 शिवपूजन प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त छोटन सिंह, महेंद्र सिंह, सरयु सिंह (पडरिया माली) को भारतीय दंड विधान की धारा - 302 / 149 में आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया है.
इसके अलावे सिर्फ अभियुक्त छोटन सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा - 307 / 149 में 07 साल की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. सभी सजाएं साथ - साथ चलेंगी. वही अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि देव थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रिया निवासी वाद के सूचक नरेन्द्र सिंह ने 02 जुलाई 1990 को प्राथमिकी दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि अपने खेत जोत रहे बिन्देश्वरी सिंह और लाल बहादुर सिंह को अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के कारण धारदार हथियार से मारकर गंभीर रूप से ज़ख़्मी कर दिया. हल्ला होने पर परिजनों द्वारा खाट से थाना ले जाते वक्त रास्ते में ही विंदेश्वरी सिंह की मृत्यु हो जाती है. इस वाद में कुल 07 अभियुक्त बने थे. जिनमें एक अभियुक्त किशोर घोषित कर दिया गया था. बाकी तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो गई है.