सेक्स वर्कर्स को भी है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार: सचिव
जिले के सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
सेक्स वर्कर्स को भी है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार: सचिव
जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) जिला विधिक सेवा प्राधिकार सभागार में सेक्स वर्कर की समस्याओं और उनके समाधान पर माननीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनोज कुमार तिवारी के निर्देश पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. अपर जिला एवं सत्र. न्यायाधीश सह प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि माननीय, सर्वोच्च न्यायालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिले के सेक्स वर्कर्स को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.
इस कार्यशाला में प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर के साथ साथ लक्षित परियोजना के निदेशक रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिला संचारी रोग विशेषज्ञ डा0 रवि रंजन, पैनल अधिवक्ता अभिनन्दन कुमार, स्नेहलता, पुलिस निरीक्षक, दिनेश कुमार महतो ने उनके प्रत्येक समस्याओं को ध्यान से सुना तथा उसके समाधान करने में सहयोग करने का भी आश्वष्सन दिया गया.
सचिव, प्रणव शंकर द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुद्धदेव करमासकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिए गये न्यायालय निर्णय के आलोक में यह जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित कर सेक्स वर्कर को राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सूखा राशन प्रदान करवाना, इन्हें मानव गरीमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिलवाना एवं पुर्नवास जैसे विषयों पर विस्तारपूर्वक उन्हें जागरूक किया. सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि इस कार्यशाला का एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहा कि इनके मूल अधिकार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्टेक होल्डर्स को जागरूक करने की आवश्यकता है. सेक्स वर्कर्स भी एक मनुष्य है, और वह पुरी तरह से मानव जीवन जीने के अधिकारी हैं. हमारे समाज का उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य है.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय द्वारा यह स्पष्ट कहा है कि उन्हें मानव जीवन जीने का पूरा अधिकार दिलवाया जाए. सचिव द्वारा सभी सेक्स वर्कर्स को आश्वस्त किया गया कि आपके मूल जरूरत के लिए सभी सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा. संचारी रोग विशेषज्ञ डाक्टर रविरंजन द्वारा उनके स्वास्थ्य समस्याओं और आयुष्मान कार्ड के फायदे के विषय में भी उन्हें बताया. लक्षित परियोजन के निदेशक, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनको पुर्नवास और स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका के विषय में विस्तार से बताया. वहीं कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता, स्नेहलता ने विधिक अधिकार और विधिक समस्या के निदान पर उन्हें जागरूक किया.
कार्यक्रम का संचालन अभिनन्दन कुमार रिटेनर अधिवक्ता द्वारा किया गया. उनके द्वारा संचालन के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं, विधिक सहायता कैसे प्राप्त होगी बताया गया. कार्यक्रम में उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि उनकी समस्या क्या है! अगर ताकि उनके समस्याओं पर त्वरित निर्णय लेकर उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके.