स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
Special POCSO court sentenced 20 years
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के स्पेशल पोक्सो कोर्ट, ब्रजेश कुमार पाठक ने नरारी कला खुर्द थाना कांड संख्या - 14/19 जी0 आर0 - 876 / 19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार दिनांक - 31 मार्च 2023 को एक मात्र काराधिन बंदी खैरा, नरारी कला निवासी अरूणजय कुमार को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इस संबंध में स्पेशल पी0पी0 शिवलाल मेहता ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा - 376 और 4 पोक्सो - एक्ट में 20 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर एक की वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं धारा - 366 ए0 में 05 साल की सजा तथा 3,000 हजार रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास होगी. दोनों सजाएं साथ - साथ चलेंगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता की माता ने 20 मई 2019 को दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि 17 मई 2019 को जरूरी काम से पीड़िता बारूण बाजार गई थी. तब अभियुक्त ने बहला फुसलाकर गंदे काम के नियत से अपहरण कर लिया.
प्राथमिकी दर्ज होते ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, और पीड़िता को बरामद कर मेडिकल किया गया था. इस वाद में अभियोजन की ओर से डाक्टर मणी कुमारी, केस आई0 ओ0 विरेन्द्र कुमार सिंह सहित कुल 07 गवाहों ने गवाही दी थी. घटना के 04 साल बाद आज सजा सुनाई गई है.