पुलिस अधीक्षक ने चर्चित सुजीत कुमार मेहता हत्याकांड मामले में की प्रेस कांफ्रेंस
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: (बिहार ) पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, कांतेश कुमार मिश्र ने शनिवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित की. जिसमें उपस्थित सभी पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि अंबा थाना का चर्चित कांड संख्या 191 / 2022 दिनांक 06 अगस्त 2022 भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 307 / 34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम वादिनी सुमन कुमारी, पति स्वर्गीय सुजीत कुमार मेहता, ग्राम दधपा बिगहा, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद मामले में पुलिस प्रशासन ने कुल 05 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्तों में शामिल हैं. गया जिला अंतर्गत पड़ने वाली वजीरगंज थाना क्षेत्र का चुलाई बिगहा निवासी, शुभम सिंह, पिता धर्मेंद्र सिंह.
इस कांड में गिरफ्तार प्रथम अप्राथमिकी अभियुक्त का वर्तमान पता है. ग्राम बलरा, C / O बिंदा सिंह, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू. दूसरा गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त का नाम है. रौशन पाण्डेय, पिता संजय पाण्डेय. जिसका पता है. ग्राम कुनरहे, थाना मझीयाव, जिला गढ़वा, वर्तमान पता, जिला हमीदगंजहै. इसके अतिरिक्त इसी कांड में गिरफ्तार तीनों अप्राथमिकी अभियुक्त है. जिसका नाम है. पुरुषोत्तम कुमार, पिता भोला मेहता, रंजन कुमार, पिता वैकुंठ मेहता एवं ब्रजेश कुमार, पिता मदन मेहता. जो तीनों गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त, औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा थाना क्षेत्र में पड़ने वाली दधपा बिगहा निवासी है.
पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, कांतेश कुमार मिश्र ने संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चर्चित घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी तथा चार मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. इसके अलावे गिरफ्तार अप्राथमिकी अभियुक्त शुभम सिंह का अपराधिक इतिहास में हरिहरगंज थाना कांड संख्या 54 / 2018 दिनांक 01 जुलाई 2018 भारतीय दंड विधान की धारा 341 / 342 / 323 एवं एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, हरिहरगंज थाना कांड संख्या 29 / 2018 तथा हरिहरगंज थाना कांड संख्या 24 / 2019 शामिल हैं.
पुलिस अधीक्षक ने संवाददाता सम्मेलन एवं जारी विभागीय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी जानकारी देते हुए बताया है कि अंबा थाना कांड संख्या 191 2022 दिनांक 06 अगस्त 2022 भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 307 / 34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में वादिनी, सुमन कुमारी पति स्वर्गीय सुजीत कुमार मेहता, ग्राम दधपा बिगहा, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त में आकाश कुमार सिंह, पिता -स्वर्गीय मुन्ना सिंह, चुन्ना सिंह पिता बिरेंद्र सिंह, दोनों ग्राम हड़िया, नंदकिशोर, पिता रामाधार सिंह, ग्राम चंदौत ढोगरा, तीनों थाना अंबा, जिला औरंगाबाद के विरुद्ध एक राय होकर मोटरसाइकिल से पीछा कर बतरे नदी पुल पर घेर कर गोली मारकर वादिनी के पति सुजीत कुमार मेहता की हत्या कर देने एवं साथ रहे चंदन कुमार को गोली मारकर जख्मी कर देने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है. इस चर्चित कांड के उद्भेदन हेतु विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया.
अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त 25 वर्षीय ननिहाल में रह रहे शुभम सिंह को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया, तो ये स्वीकारोकती ब्यान में अपना अपराध स्वीकार किया, एवं अपराध में शामिल एवं सहयोगी अपराध कर्मियों के बारे में भी बताया. इनके स्वीकारोक्ती बयान के आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त, रौशन पाण्डेय को झारखंड राज्य अंतर्गत डाल्टेनगंज से गिरफ्तार किया गया.
मौके पर इनसे पूछताछ करने पर ये भी अपना अपराध स्वीकार किये, और घटना में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में भी बताया. स्वीकारोकती बयान के आधार पर ही अप्राथमिकी अभियुक्त, पुरुषोत्तम कुमार, रंजन कुमार एवं ब्रजेश कुमार तीनों साकिम दधपा बिगहा निवासी, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद को गिरफ्तार किया गया.
अभी तक अनुसंधान में हत्या का कारण मृतक, सुजीत कुमार मेहता के द्वारा पूर्व में प्राथमिकी आकाश कुमार सिंह के पिता मन्ना सिंह उर्फ संजय सिंह की हत्या अंबा थाना कांड संख्या 08 / 2014 दिनांक 23 अगस्त 2014 भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 120 ( बी0 ) एवं 27 वस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मृतक, सुजीत कुमार मेहता ( आरोपपत्रित ) अप्राथमिकी अभियुक्त, रंजन कुमार के भाई राजू कुमार एवं अप्राथमिकी अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार के भाई रंजीत मेहता दोनों की हत्या नबीनगर थाना कांड संख्या 180 / 2013 दिनांक 22 दिसंबर 2013 भारतीय दंड विधान की धारा 302 / 201 / 34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत मृतक, सुजीत कुमार मेहता ( आरोपपत्रित ) गोली मारकर एक साथ करने के प्रतिशोधवश किया जाना ही बताया गया है.
पुलिस अधीक्षक ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी एवं घटना में शामिल अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु भी छापामारी की जा रही है.
अंत मे पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस छापामारी दल में एस0आई0टी0 टीम के सदस्य एवं जिला आसूचना इकाई के कर्मी शामिल हैं.