मृत छात्रा के परिजनों को मिलेगा 6 लाख 60 हजार 400 सौ रुपया मुआवजा राशि
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद, में ए0डी0जे0 - 07 सुनील कुमार सिंह - 03 ने मोटर दुर्घटना वाद संख्या - 06 / 2014 में सुनवाई करते हुए रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर मृत छात्रा के माता - पिता को 06 लाख 60 हजार 400 सौ रूपया मुआवजा दे, तथा वाद फाइलिंग से 6% ब्याज दे! इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिसंबर 2013 को सड़क दुघर्टना में मदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली डिहुली वार निवासी, सुधीर कुमार सिंह की पुत्री, डिम्पल कुमारी को मृत्यु हो गई थी! जो इंटर की छात्रा थी! साईकिल से कोचिंग करने जा रही थी! इसी बीच तेज गति से आ रही पिकअप संख्या - बी0आर0 - 26जी0 - 1695 ने कोचिंग जा रही छात्रा को जोरदार धक्का मार दिया था, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और इलाज के क्रम में ही छात्रा की मृत्यु हो गई थी! इसके बाद परिजनों ने बीमा कंपनी पर 08 लाख रुपया मुआवजा का दावा न्यायालय में पेश किया था!