दोषी सास, ससुर, ननद तीनों अभियुक्त को हुआ आजीवन कारावास
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 -02 धनंजय कुमार मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या - 149 / 11 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए 26 मई 2023 को दोषी ठहरा कर जेल भेजे गए तीनों अभियुक्तों को मंगलवार दिनांक - 06 जून 2023 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस संबंध में ए0पी0पी0, शिवपूजन प्रजापति ने बताया कि ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खराटी निवासी मृतिका, गुड़िया देवी हत्या के अपराध में ससुर जयराम पाण्डेय, सास कांति देवी एवं ननद निपु देवी को भारतीय दंड विधान की धारा - 302 / 34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त की साधारण कारावास होगी. इस सज़ा मे पूर्व में जेल में बिताए हुए अवधि को बाद की जाएगी. वही इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि दाउदनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाली अंगराही निवासी प्राथमिकी मृतिका के पिता, सुखनंदन शर्मा ने 16 सितंबर 2011 को दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि गुड़िया और अभय की शादी सन् 2003 में हुई थी. वर्णित अभियुक्तों सहित मृतिका के पति, अभय पाण्डेय ने दहेज में कार न मिलने पर षड्यंत्र करके मेरी बेटी की हत्या कर दी है.
घटना के पूर्व में भी कार के लिए मारपीट करने और रिश्ता तोड़ने की धमकी मिलता था. पति अभय पाण्डेय की इस घटना के कुछ साल बाद ही मृत्यु हो चुकी है. प्राथमिकी में कहा गया था, कि मृतिका के पांच साल का लड़का था. जज साहब ने आज बिहार - सरकार को आदेश दिया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से पीड़ित बच्चे को प्रतिकर दिलाया जाए. घटना के 12 साल बाद आज सज़ा सुनाई जाने के पश्चात औरतें चिल्ला - चिल्ला कर रोने लगी.