आगामी 9 सितंबर 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉफ्रेंस

आगामी 9 सितंबर 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉफ्रेंस

आगामी 9 सितंबर 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉफ्रेंस
press conference of National Lok Adalat

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) आगामी 09 सितंबर 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत मामले में शनिवार दिनांक - 26 अगस्त 2023 को औरंगाबाद के जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने अपने कक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर, जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपाध्यक्ष, सुहर्ष भगत, पुलिस अधीक्षक, स्वप्ना जी मेश्राम के साथ संयुक्त रूप से मिलकर एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की.

इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों के समक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने कहा कि आप लोगों से हमेशा प्रचार - प्रसार में सहयोग मिलने का ही परिणाम है, कि पिछले कई बार से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में औरंगाबाद जिला हमेशा प्रथम स्थान पर बना हुआ है. इसलिए आप लोगों से इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, कि अपने - अपने लेखनी के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक भी सहयोग करके राष्ट्रीय लोक अदालत की बातों को जन-जन तक अवश्य पहुंचाएंगे. जिससे मुकदमा से जूझ रहे लोगों को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी, और मुकदमा के चक्कर में ही जो पीड़ित पक्षकार व उनके परिजनों को भी हमेशा दिमागी टेंशन बना हुआ रहता है. उससे भी मात्र एक दिन के अंदर ही राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला को सुलझाकर सारे लोग सुखी जीवन बिता पाएंगें, और मुकदमा के चक्कर में ही हमेशा व्यर्थ खर्च होने वाली राशि को बचाकर ही अपने परिवार के विकास कार्यों में भी लगाएंगे. जिससे सारे लोगों की उन्नति भी होगी.

इसके बाद बातचीत के क्रम में ही माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी ने सलाह देते हुए कहा है, कि मुकदमा और बीमारी दो ऐसी गंभीर समस्या है. जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, और दिमागी टेंशन की वजह से ही उसके घर का सारा विकास कार्य भी बाधित हो जाता है. इसलिए हम लोग भी आप लोगों के माध्यम से ही पक्षकारों को संदेश देना चाहते हैं, कि राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकार पहुंचकर लाभ उठाएं, और हमेशा के लिए मुकदमा से मुक्ति भी पाएं.

अंत में माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, संपूर्णानंद तिवारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर ने मीडिया बंधुओ से भी अपील करते हुए कहा कि हम लोगों को आप लोगों से भी उम्मीद रहती है, कि कम से कम आप लोग भी अपने-अपने माध्यम से 20% लोगों तक तो चाहे जैसे भी हो. राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचने के लिए जागरुक करते ही हैं. वही इस बैठक में शामिल औरंगाबाद के जिलाधिकारी सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपाध्यक्ष, सुहर्ष भगत एवं पुलिस अधीक्षक, स्वप्ना जी मेश्राम ने भी पूर्ण सहयोग करने का भरोसा दिलाया.