मरहूम अखलाक की बेटी का सोमवार 20 जून को कोर्ट में दर्ज होगा बयान
मरहूम अखलाक की बेटी का सोमवार 20 जून को कोर्ट में दर्ज होगा बयान
Dadri Mob Lynching: गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) जिले के जारचा थाना क्षेत्र स्थित बिसाहड़ा गांव में वर्ष 2015 में भीड़ द्वारा गौकशी का आरोप लगाकर अखलाक (Akhlaq)नामक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में शुक्रवार को उनकी बेटी शाइस्ता की गवाही दर्ज नहीं हो सकी. अखलाक के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे युसुफ सैफी ने कहा कि अखलाक की बेटी शाइस्ता शुक्रवार को सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में बयान देने नहीं पहुंची.
उन्होंने बताया कि शाइस्ता का शनिवार को फास्ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज अनिल कुमार सिंह की अदालत में बयान दर्ज होना था. उसने 14 व 15 जून को अपना बयान दर्ज कराया था. सैफी ने बताया कि आज शाइस्ता द्वारा बयान न देने से अदालत ने अगली तारीख सोमवार को तय की है. शाइस्ता इस मामले में चश्मदीद गवाह है.
उन्होंने बताया कि शाइस्ता ने अपनी गवाही में कुछ और लोगों के नाम भी लिए हैं. अदालत उन नामों पर अब विचार कर रही है. गौरतलब है कि बिसाहड़ा गांव निवासी 52 वर्षीय अखलाक की 28 सितंबर 2015 को भीड़ द्वारा गोकशी का आरोप लगाकर कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना में उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था.
इस मामले में 18 आरोपी बनाये गये थे. जिनमें सो दो की मौत हो चुकी है. वहीं, तीन आरोपी घटना के वक्त नाबालिग थे. कोर्ट ने 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये हैं. हत्याकांड के दौरान तीन नाबालिग थे, उनकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी.
सौजन्य : एबीपी न्यूज