न्यायिक आदेश के अवमानना मामले में मदनपुर थाना प्रभारी के वेतन से पांच हजार रुपया वेतन कटौती करने का औरंगाबाद न्यायालय ने दिया आदेश
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 07 सुनील कुमार सिंह ने न्यायिक आदेश के अवमानना मामले में कठोर कार्रवायी करते हुए मदनपुर थाना प्रभारी के वेतन से 5,000 रुपया कटौती करने का आदेश जारी किया है. इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि मदनपुर थाना कांड संख्या -197/ 2022 में जेल भेजे गए अभियुक्तों का माननीय के न्यायालय में जमानत याचिका लम्बित है.
न्यायालय द्वारा वाद दैनिकी की मांग 23 फरवरी 2023 को की गई थी. स्मार - पत्र 02 मार्च 2023 को भेजा गया था. लेकिन न्यायालय में केस डायरी प्रस्तुत नहीं होने पर न्यायिक आदेश का अवहेलना मानते हुए थाना प्रभारी पर 23 मार्च 2023 को शो - कॉज किया गया था. फिर भी न्यायिक आदेश का पालन नहीं हुआ, और जेल में बंद कैदी के ज़मानत आवेदन पर सुनवाई लम्बित रह रहा है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कि जमानत याचिका पर सुनवाई शीघ्रता से कर निष्पादित किया जाए.
थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने को न्यायालय ने घोर अवहेलना माना, और विधि - सम्मत कार्रवाई आवश्यक समझते हुए आज मंगलवार दिनांक - 28 मार्च 2023 को आदेश दिया, कि मदनपुर थाना प्रभारी के वेतन से 5,000 रुपया कटौती किया जाए. इस आदेश के अनुपालन करने के लिए इस आदेश का एक एक कॉपी आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद तथा कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को भेजा जा रहा है.