सुदूरवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों के निस्तारण हेतु जागरूकता रथ को किया गया रवाना
Awareness Chariot flagged off for settlement of disputes in National Lok Adalat in remote areas
यह जागरूकता रथ हर कसबे तक करेगा प्रचार - प्रसार और शहर के साथ - साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को भी मिलेगा इसका लाभ - जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार अध्यक्ष, माननीय सम्पूर्णानन्द तिवारी द्वारा मंगलवार दिनांक - 09 मई 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रांगण से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु जिले के सुदरवर्ती क्षेत्रों में लोगो को जागरूक करने के हेतु पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रदत्त वैन को जागरूकता रथ के रूप में परिवर्तित कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर, पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी बैंक प्रबन्धक, उपेन्द्र चतुर्वेदी समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे.
इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि शनिवार दिनांक - 13 मई 2023 को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा न सिर्फ शहर एवं कस्बे के लोगो को मिले, बल्कि जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो तक भी पहुंचे. इसलिए यह जागरूकता रथ भी कारगार साबित होगा. यह रथ जिले के सभी प्रखण्डों के साथ - साथ समस्त ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जाएगा, और लोगो को हर तरह के सुलहनीय वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करने के लिए प्रेरित करेगा.
जागरूकता रथ रवाना के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियाँ अंतिम चरण में है, और अधिक से अधिक लोगो को इसकी जानकारी उपलब्ध हो. इसके लिए जागरूकता रथ के साथ-साथ सोसल - मीडिया, समाचार-पत्र, तथा अन्य कई माध्यमों से भी लोगो से यह अपील कर रहा है, कि वे अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर कराएं. वहीं अग्रणी बैंक प्रबन्धक, उपेन्द्र चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में पंजाब नेशनल बैंक के लगभग 32 शाखा है.
उनके द्वारा समस्त शाखा प्रबन्धको को यह निर्देश दिया गया है, कि ऋण वाद से जुड़े मामलों का निस्तारण दिए गए दिशा-निर्देश के तहत करें, एवं पक्षकारो को किसी तरह की परेशानी ना हो. अगर कोई समस्या हो, या पक्षकार को काउन्सेलिंग की आवश्यकयता हो, तो वे तत्काल उन्हें प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क करने अथवा प्राधिकार तक लाने में सहयोग करें. उनके द्वारा बताया गया कि प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न ऋण वादों में लगभग पांच हजार नोटिस पक्षकारो को प्रेषित की गयी है, तथा बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋणों में विभिन्न तरह की छूट बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है.
जिन व्यक्तियों को अपने ऋण से संबंधित मामलों का निस्तारण छूट के तहत कराना है, तो वे अपने शाखा प्रबन्धक से सम्पर्क करें. चाहे उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ हो, अथवा नहीं हुआ है. इनके द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश लोग जानकारी तथा जागरूकता के अभाव में इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, परंतु प्रचार-प्रसार के लिए निकला हुआ जागरूकता रथ इन्हें संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेगा.