ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को मिलता है अधिकार - आयोग
Consumers who are victims of fraud get rights - Commission
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अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग औरंगाबाद में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया. जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, संजय कुमार ने की, और मंच संचालन महिला सदस्य, मुस्तरी खातून ने की. इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण आयोग सदस्य, बद्रीनारायण सिंह ने किया. वही इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि वक्ताओं ने उपस्थित अधिवक्ताओं एवं आमजनों को सम्बोधित करते हुए कहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हुए 61 साल हो गए हैं. लेकिन आज भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रचार - प्रसार तथा जागरूकता में कमी है.
प्रत्येक व्यक्ति किंग आॉफ मार्केट होता है. मगर ज्ञान और जानकारी के अभाव में ही ठगाकर शारिरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान झेलता हैं. उपभोक्ता 50 लाख रुपये तक का नुकसान वाद, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में दाखिल कर सकता है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पच्चीस हजार से एक लाख रुपया तक जुर्माना लगा सकता है. और एक माह से तीन साल तक सज़ा दे सकता है. लेकिन जीवन पर संकट के मामले में सज़ा बढ़ाने का विशेषाधिकार है.
आयोग में अभी कुल 500 केस चल रहा है. जनवरी 2023 से अभी तक 90 केस निष्पादित हो चुका है. यदि कोई उपभोक्ता को अधिक मूल्य पर समान देता है या बेचने के लिए जामाखोरी करता है. तब इसकी लिखित सूचना आयोग को दे. यदि कोई मिलावटी समान भी बेचता है. तब आप लिखित सूचना देते हैं. तो इस पर आयोग संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगा. कोई किसी के समान या सेवा को ग़लत प्रचारित करता है. तो उसके खिलाफ आवेदन आयोग में दाखिल करें. बेंक आपके निजी दस्तावेज को आपके अनुमति बिना आम जनता में सार्वजनिक नहीं कर सकता.
ध्यातव्य हो कि अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने ही जानकारी देते हुए बताया है कि अंत में बिजली विभाग के उपस्थित अधिकारी से पूछा गया कि कितना बिल बाकी रहने पर आप बिजली कनेक्शन काट देते हैं. इस अवसर पर काफी अधिवक्ता भी उपस्थित रहे.