अत्यंत गरीब विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त को पुलिस ने ढूंढ निकाला
विगत 24 जून 2024 को कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनसान इलाके में एक अत्यंत गरीब / विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त को पुलिस ने ढूंढ निकाला, भेजा जेल ( इसी संदर्भ में पुलिस - अधीक्षक, औरंगाबाद, स्वप्ना गौतम मेश्राम ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में ही प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर मौके पर उपस्थित समस्त मीडिया कर्मियों को दी जानकारी)
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) ज्ञात हो कि विगत 24 जुन 2024 को लगभग 12:00 बजे दिन में ही कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम - सरावत के पास सुखा नदी से गुजर रही एक अत्यंत गरीब / विधवा महिला के साथ अज्ञात व्यक्ति ने सुनसान इलाके में ले जाकर ऐसा दुष्कर्म किया था, कि सभी लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे! घटित घटना के पश्चात जब पीड़िता को कासमा थाना के ए.एस.आई. किशोरी शाह ने रफीगंज अस्पताल में तत्काल इलाज करा कर बेहतर इलाज हेतु सदर - अस्पताल, औरंगाबाद में लेकर आए थे! तब जानकारी मिलने के पश्चात तुरंत रात्रि में ही लोक जनशक्ति पार्टी ( रामविलास ) के प्रदेश महासचिव, रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी, पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी, समाजसेवी एवं वरीय नेता, प्रमोद कुमार सिंह ने भी सदर - अस्पताल, औरंगाबाद, पहुंचकर पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था, और मौके पर पहुंची महिला थाना स्टाफ सोनाक्षी से भी वार्ता किया था, तथा सदर - अस्पताल के ड्यूटी में मौजूद महिला चिकित्सक से भी मिलकर समाजसेवी, प्रमोद कुमार सिंह ने बेहतर इलाज करने हेतु अनुरोध किया था!
तब ड्यूटी में मौजूद महिला चिकित्सक ने भी समाजसेवी को भरोसा देते हुए कहा था, कि आप निश्चिंत रहिए! इलाज में कोई लापरवाही नहीं होगी! इसी कांड के मामले में बुधवार दिनांक - 17 जुलाई 2024 को पुलिस - अधीक्षक, औरंगाबाद, स्वप्ना गौतम मेश्राम ने अपने कार्यालय कक्ष में ही एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि विगत 24 जून 2024 को घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है! जो घटना कारित करने वाला अप्राथमिकी अभियुक्त, नंद विश्वकर्मा, उम्र - करीब 32 वर्ष, पिता - रामेश्वर विश्वकर्मा, साकिम - पचार, थाना - कासमा, जिला - औरंगाबाद का निवासी है! पुलिस - अधीक्षक ने मौके पर उपस्थित मीडिया - कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि 24 जून 2024 को सुबह करीब 7:30 बजे पीड़िता उम्र करीब 42 वर्ष अपने घर से रफीगंज के लिए निकली थी! रफीगंज में अपने कार्यों का निपटारा करने के उपरांत करीब 12:00 बजे दिन में कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम - सरावत के पास सुखा नदी से गुजर रही थी, कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीछे से गर्दन पर मारकर बेहोश कर दिया गया! उसके बाद उक्त व्यक्ति महिला को सुनसान पहाड़ में एक पेड़ के पास ले गया, और महिला के साथ बेहोशी अवस्था में बलात्कार किया था!
पीड़िता को जब होश आया, तो अपने साथ हुए घटना के संबंध में जानकारी महिला थानाध्यक्ष को दी थी! जिसके उपरांत पीड़िता द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर महिला थाना कांड संख्या - 41 / 24 दिनांक - 24 जून 2024 को भारतीय दंड विधान की धारा - 341 / 323 / 376 अज्ञात के विरुद्ध कांड प्रतिवेदित कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया, तथा उक्त घटना से मुझे अवगत कराया गया! इसके बाद मेरे द्वारा खुद घटनास्थल का निरीक्षण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी - 02, सदर, औरंगाबाद, अमित कुमार, डी.आई.यू. टीम, अंचल निरीक्षक, रफीगंज की उपस्थिति में किया गया, तथा कांड उद्वेदन हेतु आवश्यक दिशा - निर्देश दिया गया! साथ ही महिला के साथ हुए बलात्कार की बड़ी घटना को लेकर कार्यालय ज्ञापांक - 2916 अपराध शाखा दिनांक - 25 जून 2024 के माध्यम से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी - 02, सदर, औरंगाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया! जिसमें पुलिस उपाधीक्षक सह साईबर थानाध्यक्ष, डॉक्टर अनु कुमारी, अंचल निरीक्षक, रफीगंज, मधु कुमारी, पुलिस निरीक्षक सह जिला तकनीकी शाखा प्रभारी, औरंगाबाद, शंभू कुमार, कासमा थानाध्यक्ष, इमरान आलम को शामिल किया गया!
इसके बाद गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान, टावर डंप, सी.सी.टी.वी. कैमरा फुटेज एवं मैनुअल इनपुट, पीड़िता के बताए अनुसार अभियुक्त का हुलिया, शरीर का बनावट जैसे: दुबला / पतला, गोरा शरीर, हाथ में थोड़ा कटा का निशान, कपड़े का पहनावा इत्यादि के आधार पर घटना कारित करने वाले अप्राथमिकी अभियुक्त नंद विश्वकर्मा, उम्र - करीब 32 वर्ष, पिता - रामेश्वर विश्वकर्मा, साकिम - पचार निवासी, थाना - कासमा, जिला -औरंगाबाद को कासमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम - पचार उसके घर से पूछ - ताछ करने हेतु थाना लाया गया! इसके बाद अप्राथमिकी अभियुक्त, नंद विश्वकर्मा का स्वीकारोक्ति बयान लिया गया! जिसमें इस घटना को कारित करने की बात स्वीकार किया! इसके बाद विधिवत गिरफ्तार किया गया!
अभियुक्त ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में धावा नदी से होकर सुनसान रास्ते से आने - जाने वाली अकेली महिलाओं / लड़कियों के साथ छेड़खानी / छीन - छोर की अन्य घटनाओं को कारित करने की बात बताते हुए कहा कि दिनांक - 24 जून 2024 को समय करीब 11:00 दिन में कांडी गांव जाने वाली रास्ता जो धावा नदी के पास है! वहीं पहुंचकर हम झाड़ी में छिप कर बैठे हुए थे! इसी दौरान हम देखे कि सरावत के तरफ से एक महिला सिर पर आंचल रखकर पैदल अकेली आ रही है! जैसे ही वह महिला कांडी गांव के तरफ जाने वाली धावा नदी के ढालू के पास पहुंची, कि ये पीछे से खुद को छुपा कर एक मुक्का महिला के गर्दन पर मार दिया! जिसके कारण वह महिला बेहोश हो गई! वह महिला काफी पतली / दुबली और कमजोर थी! उसे अपने कंधे पर उठाकर बगल के पहाड़ के पास खजूर के पेड़ के नीचे ले जाकर दुष्कर्म किया! उस समय अभियुक्त के पास पूर्व से एक महिला से छीना गया रियल - मी कंपनी का एंड्राइड मोबाइल था! जिसमें स्वीकार किया कि हमने अपने नाम का ही सीम लगाकर रखा था! जिसका मोबाइल नंबर - 9608462514 है! उसके पूर्व भी कई महिलाओं के साथ जोर - जबरदस्ती करने का प्रयास किया था! सफल नहीं होने पर महिलाओं से चार मोबाइल एवं दो बैट्री छीनकर घर में रखे हुए हैं! फिर माननीया पुलिस - अधीक्षक, औरंगाबाद, स्वप्ना गौतम मेश्राम ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी महिला द्वारा संकोचवश थाना में रिपोर्ट नहीं किया गया!
अभियुक्त के निशानदेही चार मोबाइल, दो बैट्री एवं घटना के समय पहने गए कपड़ा इत्यादि को बरामद किया गया है! ध्यातव्य हो इस अभियुक्त की गिरफ्तारी में 03 कीपैड मोबाइल, दो एंड्राइड मोबाइल, 02 मोबाइल का बैटरी, अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहना गया कपड़ा, अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने गए अंडरगारमेंट खून / धब्बा लगा हुआ बरामद किया गया!
इस छापामारी दल में पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी - 02, सदर, ने औरंगाबाद, अमित कुमार, पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साईबर थाना, औरंगाबाद, डॉक्टर अनु कुमारी, अंचल निरीक्षक, रफीगंज अंचल, मधु कुमारी, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष मदनपुर थाना, राजेश कुमार, पुलिस निरीक्षक सह प्रभारी, जिला तकनीकी शाखा, औरंगाबाद, शंभू कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक, जिला तकनीकी शाखा, औरंगाबाद, राम इकबाल, पुलिस अवर निरीक्षक, रफीगंज थाना, गुफरान अली, कासमा थानाध्यक्ष, इमरान आलम, परिचारी पुलिस अवर निरीक्षक, रफीगंज थाना, वर्षा कुमारी, सहायक अवर निरीक्षक, जिला तकनीकी शाखा, औरंगाबाद, संतोष कुमार, सिपाही जिला तकनीकी शाखा, औरंगाबाद, अनिकेत कुमार, सिपाही जिला तकनीकी शाखा, औरंगाबाद, मुन्ना कुमार, सिपाही / 1876 अमरजीत कुमार, सिपाही / 1880 अजीत कुमार, चालक गृह रक्षक / 181861 पंकज पाल शामिल थे!
ज्ञात हो कि गरीब / विधवा महिला प्रतिदिन अपना खर्च चलाने के उद्देश्य से कासमा थाना क्षेत्र से रफीगंज तक पैदल ही आती जाती है, क्योंकि प्रतिदिन उस पीड़ित महिला को काम करने के एवज में मात्र एक सौ रुपया ही मजदूरी के रुप में मिलता है, और यदि वह पीड़ित महिला प्रतिदिन कासमा थाना क्षेत्र से रफीगंज तक काम करने के लिए टेंपो से आती - जाती है, तो उसे प्रतिदिन के हिसाब से 40 रुपया भाड़ा ही देना पड़ जाएगा! इसीलिए वह पीड़ित महिला प्रतिदिन पैदल ही आती - जाती है!