सड़क दुर्घटना वाद पीड़ित को मिला 08 लाख रूपये का मुआवजा

सड़क दुर्घटना वाद पीड़ित को मिला 08 लाख रूपये का मुआवजा
Road accident victim gets compensation of Rs 8 lakh

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: ( बिहार) जिला एवं  सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक  सेवा प्राधिकार अध्यक्ष, माननीय अशोक राज द्वारा जम्होर थाना  काण्ड संख्या - 47 / 22  के मृतक, शमशेर , पिता – जावेद हुसैन, निवासी - टिकरी मोड़, आजाद नगर, औरंगाबाद, थाना - नगर, जिला- औरंगाबाद के पिता जावेद हुसैन को 08 लाख रूपये का मुआवजा प्रदान किया गया.

इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, माननीय सुकुल  राम द्वारा बताया गया कि दिनांक - 13 जुलाई 2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत  में मोटर दुर्घटना वाद संख्या - 28 / 23 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था.

इस घटित घटना के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव ने बताया कि जम्होर थाना काण्ड संख्या - 47 / 22  के मृतक, शमशेर , पिता –जावेद हुसैन, निवासी- टिकरी मोड़, आजाद नगर, औरंगाबाद, थाना - नगर, जिला - औरंगाबाद को दिनांक - 01 मार्च 2022 को ओमनी कार संख्या सी.जी.16.बी. - 0995 द्वारा चित्रगोपी मोड़ के पास एन.एच.  पर उनके पल्सर मोटर साईकिल को धक्का मारने से मृत्यु हो गया था.

चेक प्रदान करते समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अशोक राज द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से संबंधित राशि को परिवार के कल्याण में लगाएं, और इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें, जिससे की परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है. जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और बीमा कंपनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है.