पिता हत्यारा को हुई उम्र कैद की सजा
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 07 सुनील कुमार सिंह ने खुदवा थाना कांड संख्या - 37 / 19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन अभियुक्त,कलेन खुदवा निवासी, विनोद राम को सज़ा सुनाई है! इस संबंध में ए0पी0पी0 इरशाद आलम ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा - 302 में अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 23,000 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है !
जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी! वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त को 11 अगस्त 2023 को अपने पिता ठाकुर जी के हत्या आरोप में दोषी करार दिया गया था, और उसकी पत्नी शिला देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था!
इस केस में शिला देवी की बेल 01 नवंबर 2021को इस वाद में बेल महिला अधिवक्ता, उषा पाठक ने कराई थी!,आज सजा के बिन्दु पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने प्रथम अपराध के कारण और अपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण कम से कम सज़ा देने की मांग की! वहीं अपर लोक अभियोजक ने पिता पुत्र रिश्ते की हत्या के कारण अधिकतम सज़ा देने की मांग की!
ज्ञात हो कि अभियुक्त ने अपने छोटे भाई सिनोद राम के साथ ओबरा में रह रहे पिता की चाकू गोद कर हत्या कलेन खुदवा में 21 जुलाई 2019 को कर दी थी! जिसका प्राथमिकी अभियुक्त के चाचा राजेश्वर राम ने दर्ज कराई थी ! जिसमें हत्या के कारण चल और अचल संपत्ति बंटवारा बताया था!