नगर थाना कांड संख्या - 246 / 21 में पत्नी का हत्यारोपी, दहेज लोभी, पति हुआ दोषी करार
काराधीन बंदी अभियुक्त जिला मुख्यालय स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे शाहपुर निवासी पति - विवेक कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा - 304 बी0 में दोषी करार दिया है,
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 02 धनंजय कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या - 246 / 21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधीन बंदी अभियुक्त जिला मुख्यालय स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के पीछे शाहपुर निवासी पति - विवेक कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा - 304 बी0 में दोषी करार दिया है, और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 18 जनवरी 2024 निर्धारित किया गया है. इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियोजन की ओर से ए0पी0पी0 राजाराम चौधरी, वरीय अधिवक्ता, योगेन्द्र प्रसाद योगी, दिलीप कुमार सिंह ने भाग लिया. ए0पी0पी0 राजाराम चौधरी ने बताया कि एक अन्य अभियुक्त, ससुर नन्द किशोर मेहता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. अधिवक्ता, दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद है. अधिवक्ता ने बताया प्राथमिकी का सूचक कुकही, हैदरनगर, पलामू निवासी भोला प्रसाद ने 26 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि चारपहिया वाहन के लिए
अभियुक्तगण मेरी बेटी पर काफी दबाव बनाते थे. मैं कहता था कि कि जब रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा. तब खरीद कर दे देंगे, परन्तु मधु के ससुराल वालों ने नहीं माना. 25 जून 2021 को लड़के के मां फोन कर कहती है, कि आपकी बेटी का तबियत बहुत खराब है, जबकि एक दिन पहले बात मधु से की थी. तब बिल्कुल ठीक थी, और दहेज मांगने की बात कही थी.26 जून 2021 को सुबह मधु के ससुराल गया, तो देखा कि उसके कमरे में उसकी लाश चौकी पर पड़ी थी. जिसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि अभियुक्तों द्वारा गला दबाकर हत्या की गई है. मधु और विवेक की शादी 18 नवंबर 2019 को हुई थी.