औरंगाबाद न्यायालय ने नवीनगर थाना अनुसंधानकर्ता को सदैव उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया आदेश

औरंगाबाद न्यायालय से नगर थाना अनुसंधानकर्ता को दिया गया आदेश, आठ मई को आठ बजे सुबह रहें सदेह उपस्थित, औरंगाबाद न्यायालय ने नवीनगर थाना अनुसंधानकर्ता को भी सदैव उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया आदेश

औरंगाबाद न्यायालय ने नवीनगर थाना अनुसंधानकर्ता को सदैव उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का दिया आदेश
court ordered Navinagar police station investigator to be ready to explanation

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 03 न्यायाधीश, अमित कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या - 682 / 22 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर थाना अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया है, कि आठ मई को सुबह आठ बजे न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, की आज तक प्रतीक्षित प्रतिवेदन अप्राप्त क्यों है.

इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट आज सोमवार दिनांक - 01 मई 2023 से मोर्निग हो गई है. इस वाद में केश डायरी की मांग 27 मार्च 2023 को अनुसंधानकर्ता विनय कुमार सिंह से किया गया था. जो आज तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाये है. जिसे न्यायालय ने कर्तव्य पालन में लापरवाही मानते हुए अनुसंधानकर्ता पर शो - कॉज किया है. इस वाद में भारतीय दंड विधान की धारा - 323,324, 341, 379, 307 / 34 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

वहीं व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के ए0डी0जे0 - 07 सुनील कुमार सिंह ने नवीनगर थाना कांड संख्या - 86 / 23 में 06 अप्रैल 2023 से लंबित वाद दैनिकी के मद्देनजर एक सप्ताह के अंदर अनुसंधानकर्ता को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को आदेश दिया है.

इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वाद में जमानत याचिका लंबित है. स्मार - पत्र 24 अप्रैल 2023 को भेजा गया था. न्यायालय ने आदेश में यह भी कहा है कि आपके द्वारा न्यायिक आदेश के अवमानना पर क्यों नहीं वरीय अधिकारियों को सुचित किया जाए.