नगरपालिका के आम चुनाव में 17 सितंबर को भी कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: (बिहार) ध्यातव्य हो कि नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षद के पद पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कई अभ्यर्थीयो में यह दुविधा (सस्पेंस) बना हुआ था कि शनिवार दिनांक 17 सितंबर 2022 को कार्यालय में नामांकन दाखिल होगा या नहीं, क्योंकि दिनांक 17 सितंबर 2022 को ही विश्वकर्मा पूजा तथा चेहल्लुम पर्व भी हो रहा था. तब ऐसी परिस्थिति में नामांकन कार्यालय खुला रहेगा या नहीं.
इसी बात पर चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी भी दुविधा (सस्पेंस) में पड़े हुए थे. लेकिन जब संवाददाता ने मंगलवार दिनांक 13 सितंबर 2022 को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मोहम्मद गजाली से कार्यालय कक्ष में ही मुलाकात कर इसी मुद्दे पर सवाल पूछा. तब पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विश्वकर्मा पूजा का अवकाश ऐच्छिक अवकाश होता है.
इसलिए ऐच्छिक अवकाश में नामांकन दाखिल होता है. मगर चेहल्लुम पर्व का छुट्टी सरकारी छुट्टी होता है. इसलिए सरकारी छुट्टी में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल नहीं होता है. लेकिन अब चेहल्लुम पर्व का सरकारी छुट्टी 18 सितंबर 2022 को हो गया है, जिसका अधिसूचना भी जारी हो गया है.
इसलिए अब नगरपालिका चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी शनिवार दिनांक 17 सितंबर 2022 को भी नामांकन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है.
ध्यातव्य हो कि उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद मोहम्मद गजाली ने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका चुनाव 2022 से संबंधित जो सूची पिछड़ा वर्ग अन्य के नाम से प्रकाशित किया गया है. वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग ही है. इसके बाद यह भी जानकारी देते हुए बताया कि लोहार जाति अब अनेक्चर 01 में हो गए हैं. तब संवाददाता ने बातचीत के क्रम में ही उप निर्वाचन पदाधिकारी, औरंगाबाद, मोहम्मद गजाली से सवाल पूछा कि मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति पूरे चुनाव में कितना रूपया तक खर्च कर सकता है?
तब उप निर्वाचन पदाधिकारी ने पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एक वार्ड के लिए खर्च की राशि 20,000 रुपया है. उसी हिसाब से यानी कि औरंगाबाद नगर परिषद क्षेत्र में जैसे: मान लीजिए कि कुल वार्डों की संख्या 33 है, तो आप 20,000 * 33 (कुल वार्डों की संख्या) जोड़कर 50 (आधा) से भाग दे दीजिए. भाग देने के बाद जो राशि आएगा. उतना ही राशि तक नगरपालिका चुनाव लड़ने के इच्छुक कोई भी मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद उम्मीदवार राशि खर्च कर सकता है, और वार्ड पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 20,000 रुपया तक ही राशि खर्च कर सकता है. साथ ही उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बातचीत के क्रम में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए यह भी बताया कि यदि किसी व्यक्ति का सन 2008 के बाद एक साथ जुड़वा बच्चा या एक ही साथ तीन चार बच्चा भी जन्म लिया होगा, तो एक साथ बच्चे को जन्म लेने के कारण एक ही माना जाता है. इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक वैसे व्यक्ति भी नामांकन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.
ध्यातव्य हो कि इस बार औरंगाबाद जिला के अंदर नगर परिषद क्षेत्र औरंगाबाद, नगर पंचायत रफीगंज, नगर पंचायत नवीनगर, नगर पंचायत बारुण एवं नगर पंचायत देव के लिए चुनाव कराया जा रहा है. मतलब कि औरंगाबाद जिला के अंदर कुल 05 नगरपालिका क्षेत्र के लिए चुनाव कराया जा रहा है.
ध्यातव्य हो कि इस बार संपन्न होने जा रही नगरपालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 में औरंगाबाद जिला के अंदर ही पड़ने वाली सिर्फ दाउदनगर नगरपालिका क्षेत्र में चुनाव नहीं होना है, क्योंकि अभी दाउदनगर नगरपालिका का कार्यकाल बाकी है.
इसके अलावे नगर पंचायत बारुण तथा नगर पंचायत देव को इस बार नया नगरपालिका बनाया गया है, जिसमें प्रथम बार इन दोनों क्षेत्रों में नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है. चुनाव तिथि की घोषणा होते ही सभी पांचों नगर निकाय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है.