संतान नहीं कर सकते माता पिता को सम्पत्ति अधिकार से बेदखल
इस अवसर पर विधालय की प्रधानाध्यापिका सरिता कुमारी, उपसरपंच सरिता देवी सहित दर्जनों ग्रामीण भी उपस्थित रहे.
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: (बिहार) जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले रविवार दिनांक - 02 अप्रैल 2023 प्राथमिक विद्यालय महुली रामपुर नबीनगर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया. जिसका विषय वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं से सम्बंधित नालसा योजनाएं 2016 था. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता, नन्द केशवर साव ने की, और मंच संचालन अर्द्ध विधिक स्वयं सेवक आलोक कुमार पाण्डेय ने की.
इस अवसर पर विधालय की प्रधानाध्यापिका सरिता कुमारी, उपसरपंच सरिता देवी सहित दर्जनों ग्रामीण भी उपस्थित रहे. इस संबंध में पैनल अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद द्वारा जिले के बहुत से दुर - दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विभिन्न कानूनी जागरूकता विषयों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है.
इसी क्रम में आज वरिष्ठ नागरिकों के नालसा योजना 2016 की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई. जागरूकता शिविर में बताया गया कि वृद्ध माता-पिता के जीवन तथा सम्पत्ति के अधिकार से उनके बच्चे भी वंचित नहीं कर सकते हैं. वरिष्ठ नागरिकों के बचत योजना पर उच्च दर से ब्याज मिलती है. इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक और 80 वर्ष से ऊपर अलग-अलग केन्द्रीय सहायता है. 60 वर्ष से अधिक उम्र की स्त्री को राशन कार्ड में भी प्राथमिकता दी जाती है.
अंत्योदय योजना के तहत जिस गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में वृद्ध भी शामिल हैं. 35 किलो ग्राम अनाज मिलेगा.वृद्धाश्रम, मोबाइल, मेडिकेयर स्थापना की प्राथमिकता है.आयकर में रियायत दी जाती है. सरकारी बस सेवा,रेल यात्रा में भी छुट दी जाती है. सरकारी उपक्रमों में भीड़ से अलग लाइन की सुविधा उपलब्ध है. स्वास्थ्य बीमा और गम्भीर रोगों की इलाज में भी सरकारी अस्पताल को प्राथमिकता देना है. अधिवक्ता ने कहा कि वृद्धावस्था में माता पिता को परिजनों के प्यार एवं सेवा अति आवश्यक होती है.