Rahul Gandhi की मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेसियों ने किया Supreme Court का आभार व्यक्त
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कांग्रेस के शीर्ष लीडर व वायनाड सांसद, राहुल गांधी की आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेसियों ने किया आभार व्यक्त
अजय कुमार पाण्डेय / अनिल कुमार विश्वकर्मा:
औरंगाबाद: (बिहार) कांग्रेस के शीर्ष लीडर व वायनाड सांसद, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार दिनांक - 04 अगस्त 2023 को मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी मामले में आपराधिक मानहानि की सजा पर रोक लगाने के बाद औरंगाबाद जिले के कांग्रेसियों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया है, और कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य कदम है.
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला दिए जाने के बाद रफीगंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सुजीत कुमार सिंह के साथ - साथ कांग्रेस नेताओं में शामिल रामराज सिंह, अजीम खान, राणा रंग बहादुर सिंह, बीरेंद्र सिंह, हीरा सिंह, हसीना खातून, सुरेन्द्र यादव बाबूलाल पासवान, कृष्णा सिंह, गिरेन्द्र सिंह, सुरेश प्रसाद, मोजाहिर मुस्तफा खान, जैनेन्द्र शर्मा, इंद्रदेव यादव, विजय कुमार सोनी सहित अन्य सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर किया है. साथ ही रफीगंज प्रखंड कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सुजीत कुमार सिंह ने संवाददाता के समक्ष व्यान देते हुए कहा है, कि हम लोगों को शुरू से ही माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पूर्ण भरोसा था, कि माननीय राहुल गांधी को निश्चित ही माननीय उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलेगा. जो आज सभी देशवासियों के सामने आ गया.
इसके अलावे कांग्रेस के शीर्ष लीडर व वायनाड सांसद, राहुल गांधी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिए जाने के बाद रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री, स्वर्गीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह की पुत्रवधू डॉक्टर माधवी सिंह एवं पति - संजीव रंजन कुमार सिंह उर्फ मुकुल बाबू ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर किया है.
ध्यातव्य हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के शीर्ष लीडर व वायनाड सांसद, राहुल गांधी के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है, कि अयोग्यता से सिर्फ ना उनका व्यक्तित्व बल्कि मतदाताओं का भी अधिकार प्रभावित होता है.
ध्यातव्य हो कि इस चर्चित मामले में उच्चतम न्यायालय में जस्टिस बी0आर0 गवई, जस्टिस पी0एस0 नरसिम्हा तथा संजय कुमार की पीठ सुनवाई कर रही थी. इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में वायनाड सांसद, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.