कारा अधीक्षक मंडल कारा सासाराम के वेतन बंद करने का हुआ आदेश जारी
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, शोभित सौरभ ने मदनपुर थाना कांड संख्या - 144 / 05, जी0आर0 नंबर- 2015 / 2005 में सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक कारा अधीक्षक मंडल कारा, सासाराम के वेतन बंद करने का आदेश जारी करते हुए कहा है, कि जिला कोषागार पदाधिकारी, सासाराम आदेश का अनुपालन करते हुए अपने द्वारा की गई कार्यवाही से व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद को अवगत कराएं. वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह वाद 20 साल पुरानी है.
उच्च - न्यायालय पटना द्वारा इसे यथाशीघ्र निष्पादन का निर्देश है. यह वाद भारतीय दंड विधान की धारा - -147 /148 /149 / 427, आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट है. कई वर्षों से कई बार प्रोडक्शन वारंट निर्गत किया गया है. अभियुक्त निराला जी उर्फ जगदीश यादव विशुनपुर ढिबरा निवासी, जो नौहट्टा थाना कांड संख्या - 36 / 03 में सासाराम जेल में बंद है.
मंडल कारा सासाराम को उप स्थापन अधिपत्र विगत कई वर्षों से भेजी जा रही है. मगर ना तो संतोषजनक जवाब आया, और ना ही उत्थापित किया गया है. जिसमें वाद दो दशक से लंबित है. जो न्यायालय आदेश का अवमानना है. इस अवहेलना के कारण ही न्यायालय ने यह वेतन बंद करने का कठोर निर्णय लिया है.
इस आदेश का प्रतिलिपि आई0 जी0 जेल बिहार, समाहर्ता सासाराम, पुलिस अधीक्षक सासाराम, कोषागार पदाधिकारी सासाराम, कारा अधीक्षक मंडल कारा सासाराम को निर्गत किया गया है. सुनवाई की अगली तिथि 16 मई 2024 को निर्धारित किया गया है.