तीन हत्या आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में ए0डी0जे0 12 धनंजय कुमार मिश्रा ने माली थाना कांड संख्या 23/ 2020 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए तीन हत्या आरोपी राजेन्द्र पासवान, लालमोहन पासवान, रविन्द्र पासवान, बैरिया, माली निवासी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में शुक्रवार दिनांक 04 नवंबर 2022 को आजीवन कारावास तथा 25,000 (पच्चीस हजार) रुपया का जुर्माना लगाया है.
जुर्माना न भर सकें, तो एक वर्ष अतिरिक्त की साधारण कारावास होगी. वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी0 में आजीवन कारावास एवं 25,000 (पच्चीस हजार) रुपया जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास होगी.
भारतीय दंड संहिता की धारा 147 में एक वर्ष की सजा तथा 5,000) पांच हजार) रुपया जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी.
इस संबंध मेंअधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि 21अक्टूबर 2022 को एक अन्य दोषी करार अभियुक्त, ललन पासवान, बैरिया माली का जेल में ही 27 अक्टूबर 2022 को मृत्यु होने से उसकी सज़ा हमेशा के लिए स्थगित कर दी गई है. सरकार की ओर से ए0पी0पी0 बबन प्रसाद ने कहा है कि 12 मार्च 2020 को मृतक, शोलेन्द्र कुमार चन्दवंशी के पुत्र, विवेक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज दर्ज कराया था, जिसमें अपने पिता का षडयंत्र कर हत्या का आरोप अभियुक्तों पर लगाया गया था.