शराब व्यापारी को हुई पांच वर्ष की सश्रम कारावास
विशेष लोक अभियोजक, कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि आरोप गठन के बाद मात्र 05 माह में सुनवाई पूरी करते हुए आज़ सज़ा सुनाई गई है. अभियुक्त को 05 साल सश्रम कारावास की सजा हुई है. साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 सह विशेष न्यायालय उत्पाद द्वितीय ने उत्पाद वाद संख्या - 190 / 22, ट्रायल नंबर - 5503 / 22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त, मुफ्फसिल निवासी, सुशील कुमार खान को सज़ा सुनाई है.
इस संबंध में अपर विशेष लोक अभियोजक, राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम 2018 की धारा - 30 ए0 में 25 अप्रैल 2023 को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था, तथा बंध - पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था. विशेष लोक अभियोजक, कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि आरोप गठन के बाद मात्र 05 माह में सुनवाई पूरी करते हुए आज़ सज़ा सुनाई गई है. अभियुक्त को 05 साल सश्रम कारावास की सजा हुई है. साथ ही एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. विधि परामर्शी कुमार सम्भव ने बताया कि प्राथमिकी 14 सितंबर 2022 को अवर निरीक्षक मध्य निषेध उत्पाद विभाग हैदर अली ने थाना - औरंगाबाद में दर्ज कराया था, जिसमें कहा था कि अभियुक्त को विजहर मोड़, रिसियप में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक फोर व्हीलर के साथ गिरफ़्तार किया गया था. इस फोर व्हीलर में अवैध 293 लिटर टनका देशी शराब बरामद किया गया था. अभियोजन की ओर से पांच गवाही हुई है.