अभियुक्त को हुआ आजीवन कारावास
बड़का गांव रिसियप निवासी बुधन पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा - 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और पचीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 07 सुनील कुमार सिंह ने रिसियप थाना कांड संख्या - 23 / 18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त, बड़का गांव रिसियप निवासी बुधन पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा - 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, और पचीस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी. धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई है, और पांच सौ रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं धारा - 324 में दो साल की सजा सुनाई है, और पांच हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास होगी.
इस संबंध में ए0पी0पी0 इंद्रदेव सिंह ने बताया कि सभी सजाएं साथ साथ चलेगी. वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त बुधन पासवान को 25 अगस्त 23 को हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था. प्राथमिकी सूचक बड़का गांव निवासी मुरारी पासवान, रिसियप ने प्राथमिकी में बताया था कि 21 अप्रैल 2018 को मेरे खेत से गोइठा चोरी हुई थी, तो आरोपी गोइठा चोरी के मामले को ग़लत बताते हुए मेरी मां सुमित्रा देवी और पिता सुनेश्वर पासवान को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान सुनेश्वर पासवान की मृत्यु हो गई थी.