01 मई से चलेगा मॉर्निंग कोर्ट
Morning court will run from 01 May
01 मई 2023 से व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में 17 जून 2023 तक सुबह 07 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा कोर्ट का समय
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में गुरुवार दिनांक - 27 अप्रैल 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्पूर्णानंद तिवारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 26 अप्रैल 2023 को जिला विधिक संघ, औरंगाबाद के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, महासचिव नागेंद्र सिंह तथा अधिवक्ता संघ अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह और महासचिव, सिद्धेश्वर विधार्थी के साथ इस विषय पर एक अहम् बैठक कर निर्णय लिया गया कि 01 मई 2023 से व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय, दाउदनगर में 17 जून 2023 तक सुबह में 07 बजे से कोर्ट शुरू कर दिया जाएगा. जो दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा.
इस संबंध में पैनल अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह पूर्व जिले में 43 डिग्री तक तापमान हो गया था. जिसके मद्देनजर जिला विधिक संघ औरंगाबाद अध्यक्ष, रसिक बिहारी सिंह एवं महासचिव, नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकरणी समिति की बैठक कर हाईकोर्ट से मांग किया गया था, कि ग्रीष्मकालीन पुनः मोर्निग कोर्ट व्यवस्था बहाल हो. इस तरह के कई जिलों से मांग के
पश्चात हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अधिकार दिया था, कि आप अधिवक्ता संघों के साथ बैठक कर इस विषय पर निर्णय ले सकते हैं. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्पूर्णानंद तिवारी ने यह कहा कि मेरे नेतृत्व में 13 मई 2023 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय मुकदमे के निष्पादन में अधिवक्ता संघों ने भरपूर सहयोग करने का वादा किया है. जो प्रशंसनीय है.