दुबारा शराब सेवन के मामले में दोषी को हुई सज़ा
Punishment for the guilty in the case of second consumption of alcohol
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 सह स्पेशल न्यायाधीश उत्पाद, वन, धनंजय कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या - 341/ 2022 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त मंटू राम, देव गोदाम निवासी को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा - 37 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर एक साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया है कि अभियुक्त को देव गोदाम में 10 दिसंबर 22 को दुबारा शराब सेवन मामले में पकड़ा गया था, और प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. मात्र पांच माह में ही सुनवाई पूरी हुई है.