छेड़-छाड़ के मामले में तीन वर्ष की हुई सज़ा
Three years imprisonment in molestation case
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, योगेश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को महिला थाना कांड संख्या - 05/ 2020 जी0आर संख्या - 15/ 20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त, दयानंद कुमार नारायणपुर नवादा निवासी को महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में सज़ा सुनाई है. इस संबंध में सहायक अभियोजन पदाधिकारी, विकास कुमार ने कहा कि भारतीय दंड विधान धारा - 354 में तीन वर्ष की सजा एवं 5,000 रुपया जुर्माना लगाया गया है. वहीं धारा - 354 ए0 में दो वर्ष की सजा तथा 4,000 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ - साथ चलेंगी. वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जनवरी 2022 को
सुचिका ने अभियुक्त पर मुख्यालय औरंगाबाद स्थित अहरी में छेड़खानी का आरोप लगाया था. गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त 27 दिन जेल में रहा था.