चरित्र अच्छा होने का मिला लाभ
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद में ए0सी0जे0एम0 - 07 माधवी सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या - 183 / 08, जी0 आर0 2475 / 08 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा - 323 में दोषी करार दिया, और आपराधिक इतिहास न होने के कारण न्यायिक उदारता दिखाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया, तथा डांट फटकार लगाते हुए आगे से कोई अपराध न करने की शर्त पर छोड़ दिया.
सहायक अभियोजन पदाधिकारी, संजय सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर निवासी अभियुक्त संजय यादव पर बंधु चौहान ने भारतीय दंड विधान की धारा - 341, 323, 324, 379 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियुक्त को आज भारतीय दंड विधान की धारा - 323 में दोषी पाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिया गया है. वहीं अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 साल पहले 07 नवंबर 2008 में मारपीट की घटना है. घायल सूचक का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान ब्यान लिया गया था. घटना के समर्थन में डाक्टर,आई0 ओ0 सहित 08 गवाहों ने गवाही दी थी.