मोटर दुर्घटना में चालक पर हुआ जुर्माना
Driver fined in motor accident
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने रिसियप थाना कांड संख्या - 02 / 15 में सुनवाई करते हुए लपरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के मामले में चालक को दोषी करार दिया है, और 2,500 रुपया जुर्माना लगाया है. इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 21 जुलाई 2015 को दर्ज पुलिस द्वारा कराई गई थी. जिसमें कहा गया था कि रिसियप थाना मोड़ पर महेंद्रा ट्रैक्टर ने हीरो होंडा सवार को जोरदार टक्कर मारी. जिससे बाईक सवार जख्मी हो गए, और ट्रैक्टर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था.
अनुसंधान के क्रम में ड्राइबर का नाम - मिथलेश सिंह, रिसियप निवासी आया. जिन पर आरोप गठन भारतीय दंड विधान की धारा - 279, 337, 338 में किया गया था., जिन्होंने फैसला के बाद जुर्माना राशि न्यायालय में जमा कर दिया.