व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में छः अभियुक्तों को हुई तीन साल की सजा
अजय कुमार पाण्डेय :
औरंगाबाद: ( बिहार ) व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में ए0डी0जे0 - 03 ब्रजेश कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या - -81/ 10 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए हुए सभी छः अभियुक्तों को दोषी करार देकर सज़ा सुनाई है!
इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्राथमिकी सूचक पर्सन विगहा देव निवासी, रामप्रवेश यादव ने 28 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज कराया था! जिसमें कहा था कि अभियुक्तों द्वारा उसके खस्सी, बकरी चोरी कर ली गई है, और वापस मांगने पर अभियुक्तों द्वारा सुचक से जमकर मारपीट किया गया था!
इसी मामले में आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त भूषण यादव, रवि यादव, शिवलाल यादव, विनोद यादव, छबिलाल यादव, देबू लाल यादव, बसडीहा देव को भारतीय दंड विधान की धारा - 325/ 149 में तीन साल की सजा, पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है! जुर्माना नहीं देने पर छः माह की अतिरिक्त कारावास होगी! भारतीय दंड विधान की धारा - 428 / 149 में एक साल की सजा, दो हजार रुपया जुर्माना, जूर्माना नहीं देने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास होगी! वहीं धारा - 323 / 149 में 10 माह 15 दिन की सजा, एक हजार रुपया जुर्माना, जूर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास होगी! सभी सजाएं साथ - साथ चलेंगी!