सड़क दुर्घटना वाद में पीड़ित को मिला 7 लाख 75 हजार व 4 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है. जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है.
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: ( बिहार ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर द्वारा देव थाना काण्ड संख्या - 01/ 2020 के मृतक मोo इंतेयाज अहमद के पिता - अब्दुल मजीद, बाला पोखर निवासी, थाना- देव, जिला- औरंगाबाद की पत्नी सोयबा खातून को 7 लाख 75 हजार का तथा टंडवां थाना कांड - संख्या - 15/ 2021 की मृतिका रामकली देवी, पति - श्री मेहता, हरिहर उर्दाना निवासी, थाना - टंडवा, जिला - औरंगाबाद को 4 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा राशि प्रदान किया गया.
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर द्वारा बताया गया कि दिनांक - 11.फरवरी 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना वाद संख्या क्रमशः 15 /21 तथा 44 /2021 को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था. उक्त दोनों घटना के संबंध में जानकारी मिली कि देव थाना काण्ड संख्या - 01 /2020 में दिनांक 06 जनवरी 2020 को 4 बजे मृतक मोo इंतेयाज अहमद को हरिकीर्तन बिगहा गांव के समीप मोटरसाइकिल संख्या - बी0आर0 - 26 के0 - 7402 द्वारा दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हुई थी.
वहीं टंडवां थाना कांड संख्या - 15/2021में रामकली देवी की मृत्यु दिनांक - 02 मार्च 2021 को हरिहर उर्दाना निवासी, दवा लेकर लौट रही थी. इसी क्रम में हरिहर उर्दाना गांव में ट्रैक्टर संख्या - बी0 आर0 - 26 जी0ए0 - 0546 द्वारा धक्का लगने की वजह से हो गई थी. चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़ित को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाएं, तथा इसका अधिक से अधिक सदुपयोग करें. जिससे कि परिवार का भविष्य संवारने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है. जिसमें संबंधित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और बीमा कम्पनी या पक्षकार से समझौते के उपरान्त प्राप्त चेक को पीड़ित को तत्काल प्रदान किया जाता है.
प्राधिकार सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 13 मई 2023 को पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. इसलिए अपने वादों का निस्तारण करवाने हेतु किसी भी कार्य दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं.