अपहरण कर रेप करने के आरोपी को हुआ बीस वर्ष की सजा
व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद में ए0डी0जे0 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट, ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड संख्या - 92 / 14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बुधवार दिनांक - 29 मार्च 2023 को भवानीपुर, गोह निवासी अभियुक्त, चंदन कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है.
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद; ( बिहार ) व्यवहार - न्यायालय औरंगाबाद में ए0डी0जे0 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट, ब्रजेश कुमार पाठक ने गोह थाना कांड संख्या - 92 / 14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बुधवार दिनांक - 29 मार्च 2023 को भवानीपुर, गोह निवासी अभियुक्त, चंदन कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है.
इस संबंध में स्पेशल पी0पी0 शिवलाल मेहता ने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा - 376 सह पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है, और 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 06 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास होगी, तथा भारतीय दंड विधान की धारा - 366ए0 में 05 साल का सजा सुनाया गया है, और 2,000 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है. दोनों सजाएं साथ - साथ चलेंगी.
अभियुक्त को 20 मार्च को निर्णय पर दोषी करार दिया गया था और बंधपत्र विखंडित करते हुए जेल भेज दिया गया था. वही अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राथमिकी नाबालिग इंटर की छात्रा के पिता ने 16 अगस्त 2014 को गोह थाना में दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि गांव से 13 अगस्त 2014 को छात्रा प्रतिदिन की तरह सुबह में गोह टयुशन पढ़ने गई थी.
दोपहर तक जब लौट कर नहीं आई. तब चिंतित परिजनों को खोजबीन के क्रम में पीड़िता के सहेली से पता चला कि अभियुक्त गंदे नियत से बाईक से अपहरण करके गया स्थित डेल्हा ले गया था.