दाउदनगर थाना द्वारा कुल 31 मवेशियों के साथ 06 मवेशी तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार
दाउदनगर थाना द्वारा कुल 31 मवेशियों के साथ 06 मवेशी तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार, इसलिए यह औरंगाबाद पुलिस - प्रशासन के लिए बहुत बड़ी सफलता अवश्य है, परंतु रफीगंज थाना क्षेत्र के अंदर भी जो इर्द - गिर्द में ही अवैध बूचड़खाना लगातार चलाई जा रही है? उस पर औरंगाबाद पुलिस - प्रशासन द्वारा पूर्ण रूप से कब लगाई जाएगी रोक? औरंगाबाद जिलेवासियों की भी टिकी है इसी पर विशेष नज़र?
औरंगाबाद: (बिहार) पुलिस - अधीक्षक कार्यालय, औरंगाबाद द्वारा ज़ारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक बारून थाना को सुचना मिली कि वाहन संख्या - यू.पी.91ए.टी. - 2243 में मवेशियों को भरकर पश्चिम बंगाल कत्लखाने वध के लिए ले जाया जा रहा है. तब सुचना सत्यापन के लिए जैसे ही बारुण ब्रिज के पास पहुंची तो पाई कि उपरोक्त नंबर की एक कंटेनर बहुत तेजी से औरंगाबाद की तरफ भागी जा रही है. बारुण थाना द्वारा पीछा करते हुए देखकर कंटेनर ड्राइवर द्वारा वाहन का रफ्तार और तेज कर खतरनाक तरीके से भगाने लगा, तथा अचानक वाहन को पटना रोड में मोड़ दिया.
तत्पश्चात दाउदनगर को सूचित किया गया. तब दाउदनगर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए भखरुआं मोड़ पर जाम लगाकर कंटेनर पाकड़ लिया गया. कंटेनर से कुल 31 मवेशियों के साथ उतर प्रदेश राज्य अंतर्गत अमेठी जिला के अंदर पड़ने वाली जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली मऊ अतवार निवासी वाहन चालक, मोहम्मद वसीम, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता - मोहम्मद रफी, उतर प्रदेश राज्य अंतर्गत सुल्तानपुर जिला के अंदर पड़ने वाली घनपत गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पाण्डेय का पराव निवासी दिनेश कुमार, उम्र लगभग 20 वर्ष, पिता - श्री जयराम, उतर प्रदेश राज्य अंतर्गत फतेहपुर जिला के अंदर पड़ने वाली हथगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हथगांव निवासी मोहम्मद सारिक, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता - नाजीर कुरेशी, उतर प्रदेश राज्य अंतर्गत फतेहपुर जिला के अंदर पड़ने वाली कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्नी निवासी मोहम्मद माजिद कुरेशी, उम्र - 30 वर्ष, पिता - अकील कुरेशी तथा राजा बाबू, उम्र - 20 वर्ष, पिता - असलम कुरेशी (दोनों पन्नी निवासी) एवं उतर प्रदेश राज्य अंतर्गत हमीरपुर जिला के अंदर पड़ने वाली मोदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर निवासी गुलाम वाहिद, उम्र - 40 वर्ष, पिता - अब्दुल वाहिद को गिरफ्तार कर संलिप्त पशु तस्करों के खिलाफ दाउदनगर थाना कांड संख्या - 206 / 24 दिनांक - 05 / 05 /2024 को भारतीय दंड विधान की धारा - 279, 379, 413, 414, 429 एवं 120 बी. तथा बिहार पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 की धारा - 3, 4 तथा 4 बी. एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा - 11 के तहत् प्राथमिकी दर्ज कर उक्त गिरफतार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
इसलिए औरंगाबाद पुलिस - प्रशासन के लिए तो यह बहुत बड़ी सफलता अवश्य है, परंतु रफीगंज थाना क्षेत्र के अंदर भी जो इर्द - गिर्द में ही अवैध बूचड़खाना लगातार चलाई जा रही है? जिसे रोकने के लिए खासकर रफीगंज क्षेत्र की जनता लगातार आवाज उठा रही है? इसके बावजूद भी इस क्षेत्र में लगातार अवैध बूचड़खाना चलाई जा रही है? और रफीगंज की पुलिस - प्रशासन इसे रोकने को असफल है? जिसके कारण खासकर रफीगंज थाना क्षेत्र की जनता में काफी नाराजगी व्याप्त है? इसलिए औरंगाबाद पुलिस - अधीक्षक, माननीया स्वप्ना जी मेश्राम को भी चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रफीगंज थाना क्षेत्र पर नज़र अवश्य बनाएं, ताकि जनता का भी विश्वास वरीय अधिकारियों पर अवश्य बना रहे. ज्ञात हो कि रफीगंज थाना क्षेत्र के अंदर इर्द - गिर्द में ही जो लगातार अवैध बूचड़खाना चलाई जा रही है?
इसी मामले में रफीगंज थाना के अंदर विगत संपन्न दशाहरा से पूर्व जब सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में ही अधिकारियों की भी शांति समिती की बैठक हो रही थी? तब रफीगंज नगर पंचायत के पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष, संजय गुप्ता उर्फ योगी जी ने भी सभी लोगों की मौजूदगी में ही पुरजोर तरीके से आवाज उठाया था, कि खुलेआम रफीगंज थाना क्षेत्र के अंदर हमेशा अवैध बूचड़खाना चलाया जा रहा है? और इस अवैध धंधा का खेल हमेशा कोलकाता तक होता है? शिकायत करने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन इस मामले को कभी गंभीरता से क्यों नहीं लेती है? जिसका समर्थन शांति समिती की बैठक में भाग लेने वाले अन्य कई लोगों ने भी किया था?
-अजय कुमार पाण्डेय