3 नये आपराधिक कानून की जानकारी हेतु औरंगाबाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की जानकारी हेतु प्रथम सत्र के प्रथम दिन लगभग 300 अनुसंधानकर्ताओं को नगर भवन, औरंगाबाद में प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन
अजय कुमार पाण्डेय:
औरंगाबाद: (बिहार) तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता - 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को दिनांक - 01 जुलाई 2024 से लागू किया जाना है. इसी मुद्दे पर पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय औरंगाबाद द्वारा जिले के सभी अनुसंधानकर्ताओं को नये कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु तीन सत्रों में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है.
प्रशिक्षण का प्रथम सत्र दिनांक - 10 जून 2024 से 12 जून 2024 तक एवं द्वितीय सत्र दिनांक - 13 जून 2024 से 15 जून 2024 तक तथा तृतीय सत्र दिनांक - 18 जून 2024 से 20 जून 2024 तक आयोजित होगा. इसी क्रम में दिनांक - 10 जून 2024 को नगर भवन औरंगाबाद में प्रथम सत्र के प्रथम दिन लगभग 300 अनुसंधानकर्ताओं को नये कानून के संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया.
पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए संबोधन भाषण से प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर नगर भवन औरंगाबाद में पुलिस अधीक्षक, माननीया स्वप्ना गौतम मेश्राम एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.