औरंगाबाद में हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, आर्म्स एक्ट में भी सजा
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में अजय पाण्डेय को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा हुई।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में अजय पाण्डेय को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा हुई।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने संजू कुंवर हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, प्राथमिकी और न्यायालय की कार्रवाई सामने आई। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई 7 जुलाई 2026 को होगी।