औरंगाबाद हत्याकांड: संपत्ति विवाद में आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया फैसला
बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानिए पूरा मामला।
बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानिए पूरा मामला।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 के हत्या मामले में आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सज़ा पर सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और छेड़छाड़ मामले में दोषी रंजीत राजवंशी को सज़ा सुनाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, ई-साक्ष्य, साइबर सुरक्षा और पेपरलेस न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।
बिहार के औरंगाबाद में वर्ष 2000 के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी नौलाख यादव को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दाउदनगर हत्याकांड मामले में दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सज़ा सुनाई। अदालत ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने संजू कुंवर हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, प्राथमिकी और न्यायालय की कार्रवाई सामने आई। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई 7 जुलाई 2026 को होगी।