औरंगाबाद कोर्ट में हत्या मामले के आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता दोषी करार, 7 अगस्त को सज़ा पर होगी सुनवाई
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 के हत्या मामले में आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सज़ा पर सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।
