औरंगाबाद POCSO कोर्ट का फैसला: दो अभियुक्तों को सजा, एक को तीन साल का अतिरिक्त कारावास
औरंगाबाद की विशेष POCSO अदालत ने कासमा थाना कांड में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। धारा 304 में 10 साल की सजा समेत विभिन्न धाराओं में दंड दिया गया।
औरंगाबाद की विशेष POCSO अदालत ने कासमा थाना कांड में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। धारा 304 में 10 साल की सजा समेत विभिन्न धाराओं में दंड दिया गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 के हत्या मामले में आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सज़ा पर सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।