औरंगाबाद हत्याकांड: संपत्ति विवाद में आरोपी को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया फैसला
बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानिए पूरा मामला।
बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर में संपत्ति और श्राद्ध के खर्च को लेकर हुई हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानिए पूरा मामला।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने नवीनगर थाना कांड संख्या 27/23 के हत्या मामले में आरोपी अनमोल कुमार गुप्ता उर्फ लड्डू गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। सज़ा पर सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।
औरंगाबाद के तपेश्वर सिंह हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला। छह दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सज़ा, पीड़ित परिवार को प्रतिकर दिलाने के भी दिए गए निर्देश।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और छेड़छाड़ मामले में दोषी रंजीत राजवंशी को सज़ा सुनाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, ई-साक्ष्य, साइबर सुरक्षा और पेपरलेस न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में 7 नए न्यायधीशों ने पदभार ग्रहण किया। इससे लंबित मामलों की सुनवाई तेज होने और राष्ट्रीय लोक अदालत में बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई जा रही है।