औरंगाबाद हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हसपुरा के 2015 हत्या मामले में मुंडा शाह और मोईन शाह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
औरंगाबाद की विशेष POCSO अदालत ने कासमा थाना कांड में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। धारा 304 में 10 साल की सजा समेत विभिन्न धाराओं में दंड दिया गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट ने अफीम बरामदगी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश दिया।
औरंगाबाद बाल न्यायालय ने दाउदनगर थाना कांड 337/22 में हत्या के मामले में एक विधि-विरुद्ध किशोर को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई 14 सितंबर 2026 को होगी।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने हत्या के मामले में अजय पाण्डेय को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा हुई।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने अपहरण और छेड़छाड़ मामले में दोषी रंजीत राजवंशी को सज़ा सुनाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट, ई-साक्ष्य, साइबर सुरक्षा और पेपरलेस न्याय व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए।
बिहार के औरंगाबाद में वर्ष 2000 के चर्चित हत्या मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी नौलाख यादव को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। अन्य तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने दाउदनगर हत्याकांड मामले में दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सज़ा सुनाई। अदालत ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया।
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय ने संजू कुंवर हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, प्राथमिकी और न्यायालय की कार्रवाई सामने आई। सज़ा के बिंदु पर सुनवाई 7 जुलाई 2026 को होगी।