औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत का फैसला: वाहन जलने के मामले में बीमा कंपनी को 1.77 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
औरंगाबाद जिला उपभोक्ता अदालत ने वाहन जलने के मामले में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को 1.77 लाख रुपये मुआवजा, 6% ब्याज और 10 हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया।
